Pakistan Crisis: आटे के लिए मची घमासान, लूटपाट शुरू, देखो क्या दिन आ गए पड़ोसी के

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Pakistan Crisis: हमेशा आतंकवाद का पोषण करने वाले पाकिस्तान में आज भयानक स्थिति पैदा हो गई है. देश के लोगों के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो गया है।

महंगाई आसमान छू गई है। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से हर कोई स्तब्ध है। अब वह समय आ गया है जब लोग सचमुच खाद्य पदार्थों के लिए झुंड बना रहे हैं।

इस भीड़ में भगदड़ मचने से लोगों की जान भी जा रही है. अब लोग खाने के लिए लूटपाट करने लगे हैं। मनसेहरा के ओघी तहसील के करोड़ी इलाके में दो दिन पहले वितरण केंद्र से दो दिन पहले मुफ्त गेहूं के आटे की बोरी लूटकर लोग भाग गए थे. इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए।

पाकिस्तान में मुफ्त वितरण केंद्रों पर भगदड़ की कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई लोगों की जान चली गई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सरकारी योजना के तहत नि:शुल्क आटा लेने के लिए नामित स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

पाकिस्तान के एक स्थानीय समाचार पत्र डॉन के अनुसार, देरी और अनियमित डिलीवरी के कारण लोगों में खलबली मच गई। आटे की बोरी लदे ट्रक को लोगों ने घेर लिया और सैकड़ों बोरी लूट ली। भगदड़ में घायल लोगों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। नागरिकों का आरोप है कि खाद्य वितरण करने वाले पक्षपात कर रहे हैं।

वितरण केंद्र के एक व्यक्ति ने बताया कि रसूखदार लोग आटे की कई बोरियां ले जा रहे थे। लेकिन कई घंटे कतार में खड़े रहने के बाद बेचारे खाली हाथ लौट गए। इससे पहले नौ अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजारों में वितरण में अनियमितता को लेकर सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था. प्रदर्शनकारियों ने सरकार और जिला प्रशासन से इन अनाचारों पर कार्रवाई की मांग की।

चुनावों के लिए पैसों की तंगी

आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के पास चुनाव कराने तक के पैसे नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद देश की संघीय सरकार ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मध्यावधि चुनाव के लिए फंड जारी नहीं किया है। अब कोर्ट ने देश के वरिष्ठ अधिकारियों को संबंधित रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में पेश होने और यह बताने का आदेश दिया है कि पैसा क्यों नहीं दिया गया.

चुनाव आयोग द्वारा फंड न देने के कारण समय पर चुनाव कराने की संभावना बहुत कम है। पाकिस्तान के संविधान के अनुसार, प्रांतीय विधानसभा भंग होने के 90 दिनों के भीतर चुनाव होने चाहिए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते केंद्र सरकार को पंजाब और खैबर-पख्तूनख्वा में चुनाव कराने के लिए 10 अप्रैल तक चुनाव आयोग को 21 अरब रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था।

हालांकि, सरकार ने फंड उपलब्ध कराने के बजाय चुनाव आयोग को जरूरी फंड उपलब्ध कराने के लिए संसद में बिल पेश कर दिया है। विधेयक पर अभी मतदान नहीं हुआ है। पंजाब में 14 मई को चुनाव होंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है.

इसका पालन न करने पर कोर्ट ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वित्त सचिव, अटॉर्नी जनरल और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर अधिकारियों को 14 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा है. नोटिस में कहा गया है कि संघीय सरकार द्वारा अदालत के आदेश का पालन नहीं करना प्रथम दृष्टया अवमानना ​​का मामला है।

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