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गूगल को 1338 करोड़ रुपए के जुर्माने में से 10 फीसदी जमा करने का नोटिस

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नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने बुधवार यानी आज CCI को नोटिस जारी करते हुए Google LLC द्वारा दायर एक अपील पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश के खिलाफ Google की याचिका को स्वीकार कर लिया। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के रुपये के आरोपण को बरकरार रखा है। जुर्माने की 10 फीसदी राशि 1,337.76 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया।

आपको बता दें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने एंड्रॉइड मोबाइल इकोसिस्टम में कथित उल्लंघन के लिए इस टेक कंपनी पर 1337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस फैसले के खिलाफ गूगल ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है।

न्यायमूर्ति राकेश कुमार और तकनीकी सदस्य आलोक श्रीवास्तव राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एनसीएलएटी की मुख्य पीठ के समक्ष अपील पर सुनवाई करेंगे। कंपनी का प्रतिनिधित्व एडवोकेट तोषित शांडिल्य और रविशेखर नायर कर रहे हैं।

अक्टूबर 2022 में सीसीआई ने गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। CCI ने Android मोबाइल डिवाइस क्षेत्र में अपनी मजबूत बाजार स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए यह कार्रवाई की है। इसके अलावा, CCI ने इंटरनेट की बड़ी कंपनियों को अनुचित व्यापार प्रथाओं से दूर रहने और उन्हें रोकने का निर्देश दिया। Google को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपनी कार्यप्रणाली को बदलने के लिए भी निर्देशित किया गया था।

इस बीच सरकार निपटान और उपक्रमों की एक योजना की पेशकश करने के लिए विधायी सुधारों पर काम कर रही है जो मुकदमेबाजी को कम करने और व्यापार करने में आसानी में सुधार करने के लिए मामलों के निपटान की अनुमति देगी। इस तरह के समझौते में सरकार को सीसीआई द्वारा तय की गई राशि का भुगतान गलती स्वीकार किए बिना करना पड़ता है।

अप्रैल 2019 में, सीसीआई ने देश में एंड्रॉइड-आधारित स्मार्टफोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया। रिपोर्टों के अनुसार, CCI द्वारा आदेशित दो साल की जांच में पाया गया है कि Google India खोज, संगीत, ब्राउज़र, ऐप लाइब्रेरी और अन्य प्रमुख सेवाओं में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए बाज़ार की प्रतिस्पर्धा और नवीनता का दोषी है। जांच में यह भी आरोप लगाया गया है कि Google डिवाइस और ऐप निर्माताओं पर एकतरफा अनुबंध थोपता है।

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