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NIA ने मुस्लिम युवकों को भड़काने के आरोप में 3 बांग्लादेशी आतंकियों के खिलाफ एक और चार्जशीट दाखिल की

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जमात-उल-मुजाहिदीन के तीन संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकवादियों के खिलाफ दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया है, जिन पर प्रतिबंधित संगठन की “अधिक हिंसक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने” के लिए भारत में प्रवेश करने का आरोप है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

एसटीएफ ने 10 अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया है

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस एसटीएफ द्वारा पिछले साल मार्च में 10 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद एजेंसी ने 5 अप्रैल, 2022 को जांच शुरू की। एनआईए ने कहा कि जांच में पता चला है कि आरोपी हमीदुल्लाह उर्फ ​​मुफकीर उर्फ ​​राजू गाजी उर्फ ​​चामेद अली मिया, मो. शहादत हुसैन उर्फ ​​अबीदुल्ला उर्फ ​​हफीजुल हक उर्फ ​​ओबैदुल्ला और तल्हा तालुकदार फारूक जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के सक्रिय कैडर थे।

एजेंसी के अनुसार, आरोपी हिंसक जिहाद की तैयारी के लिए भारतीय मुसलमानों को प्रभावित करने, कट्टरपंथी बनाने और उन्हें प्रेरित करने की साजिश के साथ अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए।

एनआईए द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, भोपाल में एक विशेष अदालत के समक्ष दायर चार्जशीट में, एजेंसी ने कहा कि आरोपी ने प्रभावशाली मुस्लिम युवाओं को भारत में इस्लामी (शरिया) कानून स्थापित करने के लिए हिंसक जिहाद शुरू करने के लिए उकसाया था।

एजेंसी ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक साजिश, जालसाजी और अन्य अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया। उन्होंने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के कड़े प्रावधानों के अलावा, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत भी आरोप दायर किए हैं।

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