दिल्ली को नए साल का तोहफा! रेस्टोरेंट-होटल खोलना होगा आसान, इन होटलों के बार 24 घंटे खुले रहेंगे
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को आने वाले नए साल 2023 में सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के 24 घंटे बाद 5 सितारा और 4 सितारा होटलों में सभी रेस्तरां और बार खोलने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही यहां रेस्टोरेंट, होटल या गेस्ट हाउस जैसे नए प्रतिष्ठान खोलने में भी आसानी होगी।
वास्तव में, राष्ट्रीय राजधानी रात की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाइसेंसिंग नियमों में ढील देने के लिए तैयार है। इसके तहत एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और डीपीसीसी महज 49 दिनों में आवेदकों को लाइसेंस जारी कर देगी। नई नीति के मुताबिक एमसीडी, दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग तीन-तीन साल के लिए लाइसेंस देंगे, जबकि प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) नौ साल के लिए लाइसेंस देगी।
इन नए नियमों के तहत हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और आईएसबीटी (बस स्टैंड) के भीतर 5-सितारा और 4-सितारा होटलों के सभी रेस्तरां आवश्यक शुल्क देने के बाद 24 घंटे के लिए खोले जा सकते हैं। इसी तरह, 3 सितारा होटलों में रेस्तरां रात 2 बजे तक खुल सकते हैं, जबकि अन्य सभी श्रेणियों में समय सीमा 1 बजे तक होगी. लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या भी कम कर दी गई है।
ज्ञात हो कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रेस्तरां और भोजनालयों के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को आसान बनाने के लिए नवंबर में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति को मौजूदा नियमों की जांच करने और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को तेज करने के तरीके सुझाने के लिए कहा गया था।
दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा कि समिति की रिपोर्ट के बाद नियमों को उदार बनाने के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं. अब उन्हें नए आवेदन में आवश्यक बदलाव करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) भेजा जाएगा और फिर गृह मंत्रालय के लाइसेंस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा, “प्रक्रिया अगले तीन सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है और 26 जनवरी से उद्यमी राष्ट्रीय राजधानी में उदार लाइसेंसिंग व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे।”