National Pension Scheme : जल्द खुलेंगे राष्ट्रीय पेंशन योजना के खाते, जानिए किस सेवा के लिए कितना लगेगा चार्ज?
National Pension Scheme: केंद्र सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए कई तरह की योजनाएं प्रदान की हैं। छात्रों के लिए भी कई योजनाएं लागू की जाती हैं। इन सभी योजनाओं का लाभ उस समूह के प्रत्येक समूह को मिलता है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको पेंशन का लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तब भी आपके लिए पेंशन का प्रावधान किया जा सकता है। आप यह प्रावधान राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत प्राप्त कर सकते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना सेवानिवृत्त लोगों के लिए लागू की जाती है। यह सेवानिवृत्त लोगों को रोजगार के बाद आय प्राप्त करने में मदद करता है। रिटायरमेंट के बाद यह योजना निवेशक को हर महीने अच्छी रकम पाने में मदद करती है। साथ ही इस योजना में आपको कुछ साल पहले निवेश करना होता है ताकि एक निश्चित अवधि के बाद आपको ब्याज मिलता रहे। लंबी अवधि के निवेश के लिए यह एक अच्छा विकल्प है।
यह पेंशन योजना सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की कमी के लिए प्रदान नहीं करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक प्रारंभिक शुल्क लगता है, जिसे जानना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि इस प्लान के तहत आपसे क्या चार्ज लिया जाएगा।
पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 200 रुपये से 400 रुपये तक शुल्क देना होगा।
ई-एनपीएस योजना के लिए सभी एनपीएस खातों के लिए न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम 10000 रुपये लागू है।
30 रुपये सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए शुल्क लिया जाता है
1000 रुपये से लेकर 2999 रुपये तक की राशि के लिए 50 रुपये प्रति वर्ष का एक निरंतरता शुल्क लिया जाता है। जबकि 3000 रुपये से 6000 रुपये के बीच की राशि के लिए 75 रुपये और 6000 रुपये से अधिक की राशि के लिए 100 रुपये शुल्क लिया जाता है। निकासी के लिए 0.125 फीसदी यानी न्यूनतम 125 रुपये और अधिकतम 500 रुपये की प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी।
एनपीएस खाते कितने प्रकार के होते हैं?
एनपीएस में दो तरह के अकाउंट होते हैं। पहला प्रकार पेंशन खाता है और इस पर कर-मुक्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। एक अन्य वैकल्पिक निवेश खाता है, जिसमें निवेश करने के लिए आपके पास पेंशन खाता होना आवश्यक है। निवेश खाता कोई पेंशन योजना नहीं है इसलिए आप इसमें जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं।
एनपीएस के तहत कर नियम क्या हैं?
अंशदान एनसीपी की धारा 80 सीसीडी के तहत कर से मुक्त है। तो इस राशि में 50,000 तक की कटौती की जा सकती है। लेकिन यह राशि पेंशन खाते के तहत जमा की जा सकती है।