महाराष्ट्र स्पीकर का फैसला ‘अजित पवार ग्रुप ही असली NCP है’, शरद ग्रुप के लिए झटका

0 9
Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाया है कि अजीत पवार समूह ही असली एनसीपी है। उन्होंने कहा कि अजित पवार के पास निर्विवाद रूप से 41 विधायकों का बहुमत है. स्पीकर ने अपना फैसला सुनाते हुए ये अहम टिप्पणी की.

एनसीपी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुना दिया है. उन्होंने शरद पवार गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है. उन्होंने कहा कि अजित पवार के पास निर्विवाद रूप से 41 विधायकों का बहुमत है. स्पीकर ने अपना फैसला सुनाते हुए ये अहम टिप्पणी की.

स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा

शरद पवार गुट के विधायकों के बहुमत की दलील के आधार पर मामले का फैसला नहीं किया जा सकता. अजित पवार के पास 41 विधायकों का बहुमत है. यह निर्विवाद है. मेरा मानना ​​है कि एक वास्तविक राजनीतिक दल को बहुमत विधायक दल द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। अजित पवार के पास विधायकों का बहुमत है, मेरा मानना ​​है कि अजित पवार ही एकमात्र वास्तविक राजनीतिक दल हैं।

अजित के पक्ष में क्यों गया फैसला?

महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नार्वेकर ने गुरुवार को एनसीपी विधायकों की अयोग्यता के मामले पर फैसला सुनाया। गुरुवार शाम को अपने फैसले में उन्होंने सभी विधायकों को योग्य करार दिया और अयोग्यता मामले में सभी याचिकाएं खारिज कर दीं. उन्होंने अजित गुट को असली एनसीपी भी करार दिया. स्पीकर ने कहा कि अजित पवार के पास 41 विधायकों का समर्थन है.

अयोग्यता याचिकाएं रद्द

फैसला सुनाते हुए स्पीकर ने अयोग्यता याचिकाएं खारिज कर दीं. उन्होंने सभी को योग्य बनाया है.

फैसले से पहले स्पीकर ने क्या कहा?

फैसले को लेकर स्पीकर ने कहा, मुझे तय करना है कि असली राजनीतिक दल कौन है. इसमें यह भी बताना होगा कि दोनों समूहों में से कौन सा समूह अपात्र है। अध्यक्ष ने कहा कि शिवसेना एससी मामला एनसीपी मामले में एक मिसाल कायम करेगा।

चुनाव आयोग ने भी अजित गुट को असली NCP बताया.

इससे पहले 6 फरवरी को भी चुनाव आयोग के फैसले से शरद पवार को बड़ा झटका लगा था. कारण यह था कि चुनाव आयोग ने भी अजित के गुट को असली एनसीपी करार दिया था. चुनाव आयोग ने कहा कि सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. चुनाव आयोग ने कहा कि अजित पवार समूह को एनसीपी के नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने का अधिकार है. हालांकि, आयोग ने शरद पवार से नई पार्टी के गठन के लिए तीन नाम देने को कहा.

Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now
Ads
Ads
Leave A Reply

Your email address will not be published.