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महाराष्ट्र सरकार ने निजी वाहनों को टैक्सियों के रूप में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध

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हाल के एक प्रस्ताव में, महाराष्ट्र सरकार ने एग्रीगेटर और राइड-पूलिंग सेवाओं के लिए निजी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रस्ताव बॉम्बे हाई कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले के बाद आया है, जिसमें बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को बिना व्यावसायिक लाइसेंस के राज्य में संचालन से रोक दिया गया था। सरकार ने कहा कि यह जनता और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है।

वर्तमान में, कुछ शहरों में कुछ ऐप-आधारित टैक्सी एग्रीगेटर सेवाएं उन वाहनों का उपयोग करके सेवाएं प्रदान करती हैं जो परिवहन के लिए पंजीकृत नहीं हैं, यानी पीले नंबर प्लेट के बजाय सफेद नंबर प्लेट वाले वाहन। प्रस्ताव में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन के लिए गैर-परिवहन वाहनों का उपयोग बढ़ रहा है जो “यात्रियों के लिए गंभीर व्यावहारिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा करता है और आम जनता और यात्रियों की सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है”।
सरकार के प्रस्ताव ने परिवहन उद्देश्यों के लिए महाराष्ट्र के भीतर राज्य के बाहर के वाहनों (व्यक्तिगत उपयोग के लिए पंजीकृत) के उपयोग और वैध परमिट वाले वाहनों के संचालन वाले स्थानीय टैक्सी ऑपरेटरों पर इसके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की।

प्रस्ताव में कहा गया है कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए निजी पंजीकृत वाहनों के उपयोग के लिए नियम और शर्तों, नीतिगत ढांचे और दिशानिर्देशों के निर्माण सहित एक विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। सरकार ने बैन जारी करते हुए कहा है कि मामले से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है.

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