31 मार्च से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें, वरना देनी होगी लेट फीस

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भारत सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 31 मार्च 2023 की समय सीमा तय की गई है। इस तिथि के बाद, आधार से लिंक नहीं किए गए पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 31 मार्च तक 1,000 रुपये लेट फीस देनी होगी. इससे पहले भी सरकार कई बार समय सीमा के भीतर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की बात कह चुकी है.

पैन कार्ड को इससे लिंक करें

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि भारत में अब तक कुल 61 करोड़ पैन कार्ड में से करीब 48 करोड़ को आधार से जोड़ा जा चुका है। जो लोग 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं, उन्हें व्यापार और कर संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह काम भी 31 मार्च के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, नितिन गुप्ता ने कहा है कि “पैन को आधार से लिंक करने के संबंध में कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और हमने इस समय सीमा को कई बार बढ़ाया है. सीबीडीटी ने पिछले साल जारी एक सर्कुलर में स्पष्ट किया था कि पैन बंद होने के बाद कार्डधारक न तो अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर पाएंगे और न ही बकाया रिटर्न का भुगतान कर पाएंगे।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पैन को कॉमन आइडेंटिफायर बनाने की बजट घोषणा कारोबारी जगत के लिए फायदेमंद होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की थी कि पैन का इस्तेमाल अब व्यापारिक संस्थाएं सरकारी एजेंसियों के डिजिटल सिस्टम में कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पर कर सकती हैं।

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