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एसी और स्लीपर कोच में सोने का नियम, जाने

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अक्सर हर कोई में यात्रा करता है कभी अकेले, कभी दोस्तों या परिवार के साथ समूह में। ऐसे में समय मौज-मस्ती में बीतता है। लेकिन हम आपको बता दें कि रेलवे ने आपकी मौज-मस्ती और नींद के लिए एक नियम बनाया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप भी अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो इन नियमों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कई बार ट्रेनों में पसंदीदा बर्थ भी नहीं मिल पाती क्योंकि रेलवे के पास सीटें सीमित होती हैं। कई बार मिडिल बर्थ पर सोने को लेकर विवाद भी हो जाता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यात्रा के दौरान किन नियमों का पालन करना जरूरी है।

भारतीय रेलवे एक व्यापक रेल नेटवर्क है। जिससे प्रतिदिन लाखों लोग यात्रा करते हैं। इसलिए, ये नियम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि प्रत्येक यात्री को अच्छा यात्रा अनुभव मिले और रेल नेटवर्क अच्छी तरह से काम करे। इसके तहत यात्रियों को रात में तेज आवाज में बात करना, शोर मचाना और गाने सुनना महंगा पड़ेगा। नए नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

 

क्या है नींद का नया नियम?

पहले यात्री रात की यात्रा के दौरान अधिकतम 9 घंटे सो सकते थे। लेकिन अब यह समय घटाकर 8 घंटे कर दिया गया है. इससे पहले यात्रियों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक एसी कोच और स्लीपर में सोने की इजाजत थी। लेकिन रेलवे के बदले नियमों के मुताबिक अब आप रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सो सकते हैं. यानी अब नींद का समय घटकर 8 घंटे रह गया है. यह बदलाव उन सभी ट्रेनों में लागू होगा जिनमें स्लीपर की व्यवस्था है. अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपको सोने के नए समय का पालन करना होगा। इसके अलावा ट्रेन में सफर के दौरान अगर देर रात आपकी बर्थ पर अपर या मिडिल बर्थ का कोई यात्री बैठा हो तो आपको सोने में परेशानी हो सकती है। नियम के मुताबिक आप इन यात्रियों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अपनी बर्थ पर जाने के लिए कह सकते हैं. इसी तरह अगर कोई मिडिल बर्थ वाला यात्री दिन में अपनी बर्थ खोलता है तो आप उसे मना कर सकते हैं.

नए रेलवे रात्रि नियम

कोई भी यात्री अपनी सीट, डिब्बे या कोच में मोबाइल पर ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। कोई भी यात्री बिना ईयरफोन के तेज आवाज में संगीत नहीं सुन सकता। रात 10 बजे के बाद किसी भी यात्री को नाइट लाइट के अलावा कोई भी लाइट जलाने की इजाजत नहीं होगी. रात 10 बजे के बाद ट्रेन सेवाओं में ऑनलाइन भोजन नहीं परोसा जाएगा। हालाँकि, आप ई-कैटरिंग सेवा के साथ रात में भी ट्रेन में अपने भोजन या नाश्ते का प्री-ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा, ट्रेन के डिब्बों में धूम्रपान, शराब पीना और कोई अन्य गतिविधि और कोई ज्वलनशील वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं है और यह भारतीय रेलवे के नियमों के खिलाफ है।

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