जींस, टी-शर्ट पर प्रतिबंध, असम के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए नया ड्रेस कोड लागू

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असम सरकार ने स्कूली शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड की घोषणा की है। सरकार ने शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड तय करते हुए कहा कि कुछ शिक्षकों की आदत ऐसे कपड़े पहनने की होती है जो सार्वजनिक तौर पर स्वीकार्य नहीं होते. 19 मई को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शिक्षकों को शिक्षण कार्य के लिए कक्षाओं में हल्के रंग के औपचारिक कपड़े ही पहनने चाहिए और पार्टी वियर नहीं पहनना चाहिए।

शिक्षा मंत्री ने अधिसूचना की घोषणा की

शनिवार को ट्विटर पर आदेश साझा करते हुए असम के शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने लिखा कि स्कूल शिक्षकों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड के बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं। मैं स्कूल शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए अधिसूचना साझा कर रहा हूं। अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसा देखा गया है कि कुछ शिक्षकों की अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आदत होती है जिसे कई बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य नहीं माना जाता है.

“शिक्षकों से उदाहरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है”

उन्होंने कहा कि एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी रूपों में मर्यादा का एक उदाहरण स्थापित करे, विशेष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जिसने एक ड्रेस कोड का पालन करना आवश्यक बना दिया है जो कार्यस्थल पर संयम, शालीनता, व्यावसायिकता और उद्देश्य की गंभीरता को दर्शाता है।

क्या ड्रेस कोड तय है?

निर्धारित ड्रेस कोड के अनुसार, पुरुष शिक्षकों को औपचारिक कपड़े ही पहनने चाहिए, औपचारिक शर्ट-पैंट स्वीकार्य पोशाक है। साथ ही महिला अध्यापिकाओं को सलवार सूट/साड़ी/मेखेला-चादर पहनना चाहिए न कि टी-शर्ट, जींस और लेगिंग जैसे कपड़े। अधिसूचना में कहा गया है कि पुरुष और महिला शिक्षकों दोनों को शालीन और उपयुक्त रंग के कपड़े पहनने चाहिए और पार्टी वियर से सख्ती से बचना चाहिए।

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