Imran Khan Toshaqha case: इमरान खान को HC से बड़ी राहत, भविष्य में लड़ सकते हैं चुनाव

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Imran Khan Toshaqha case: पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को पलटते हुए कहा कि इमरान खान भविष्य में चुनाव लड़ सकते हैं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने 70 वर्षीय खान को तोशाखा मामले में अपनी संपत्ति छिपाने के लिए शुक्रवार को अयोग्य घोषित कर दिया था। एक दिन बाद, उन्होंने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में फैसले को चुनौती दी, जिस पर अदालत ने अपनी टिप्पणी की।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने कहा कि खान को भविष्य के चुनाव लड़ने से नहीं रोका गया था, इसलिए वह खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में 30 अक्टूबर का चुनाव लड़ने के योग्य थे। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इमरान खान उस चुनाव के योग्य नहीं हैं, सभी के लिए एक मानक होना चाहिए। जब खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने प्रशासनिक आपत्तियों के बावजूद सुनवाई शुरू करने के लिए आईएचसी रजिस्ट्रार पर दबाव डाला, तो अदालत ने कहा कि मामले में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है।

Imran Khan Toshaqha case: अदालत ने इमरान को चुनाव लड़ने की अनुमति देकर राहत दी, लेकिन न्यायाधीश ने ईसीपी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपत्तियों की अनुमति मिलने के बाद अदालत याचिका पर फिर से सुनवाई करेगी। उन्होंने अधिवक्ता को याचिका पर आपत्तियों को तीन दिन के भीतर दूर करने का भी निर्देश दिया। अदालत की टिप्पणी खान की अयोग्यता की अवधि पर भ्रम पैदा होने के बाद आई और कुछ मीडिया रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि उन्हें पांच साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था।

खान को अयोग्य घोषित करने का ईसीपी का फैसला तब आया जब उन्होंने राज्य के उपहारों की बिक्री से आय का खुलासा नहीं किया। उन्होंने इन उपहारों को तोशाखाना से खरीदा, जो कि कैबिनेट विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक विभाग है और राज्य के उच्च अधिकारियों को दिए गए मूल्यवान उपहारों को संग्रहीत करता है।

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