2000 के नोट को लेकर जरूरी खबर, डाकघर नहीं बांट सकेंगे नोट
2000 के नोट को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन नोटों को केवल बैंक शाखाओं में ही बदला जा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक डाकघरों में यह सुविधा नहीं दी जा सकती है.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नोट बदलने की सुविधा सिर्फ बैंकों में ही उपलब्ध है. ग्राहक पोस्ट ऑफिस में आसानी से नोट जमा कर सकते हैं क्योंकि 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया, लेकिन कहा कि वे कानूनी मुद्रा बने रहेंगे।
आरबीआई ने बैंकों को तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद करने की सलाह दी थी। हालांकि, आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर, 2023 तक लोग अपने बैंक खातों में 2,000 रुपये के नोट जमा कर सकेंगे और/या उन्हें किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों में बदल सकेंगे।
आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए के नोट जारी करने का मकसद पूरा हो गया है। 2000 के नोट इसलिए भी लाए गए ताकि नोटबंदी के दौरान नए नोटों की कमी न हो। लेकिन अब छोटे नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं इसलिए 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी.