अगर आप आधार अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको घर के मुखिया की सहमति लेनी होगी
अगर आप अपने आधार कार्ड में पता अपडेट कराना चाहते हैं तो अब आपको अपने घर के मुखिया की सहमति से ऑनलाइन पता अपडेट करना होगा। आप परिवार के मुखिया की सहमति के बिना आधार कार्ड को बदल नहीं पाएंगे क्योंकि यूआईडीएआई ने अब देश के प्रत्येक नागरिक के लिए परिवार के मुखिया की सहमति से आधार में पता ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति दे दी है।
इस सेवा के लिए आवेदक को 50 रुपये का शुल्क देना होगा। भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद निवासी के साथ एक सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) साझा की जाएगी और पते के परिवर्तन के बारे में एचओएफ को एक एसएमएस भेजा जाएगा जिसे 30 दिनों के भीतर माई आधार पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
प्राधिकरण ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, तो वह परिवार के मुखिया द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकता है।बयान के अनुसार, यह सुविधा मुखिया की सहमति से प्रदान की जाती है। परिवार जा सकता है आधार में पते को ऑनलाइन अपडेट करने से करीबी रिश्तेदारों जैसे बच्चे, पति या पत्नी या निवासी के माता-पिता के लिए बहुत मददगार होगा, जिनके नाम पर सहायक दस्तावेज नहीं हैं।
लोग विभिन्न कारणों से शहर या कस्बे बदलते रहते हैं। ऐसे में यह सुविधा लाखों लोगों के लिए मददगार साबित होगी। आधार में दर्ज पते को अपडेट करने की यह नई सुविधा पहले की सुविधा के अतिरिक्त है। यूआईडीएआई पहले से ही वैध दस्तावेजों के आधार पर पता अपडेट करने की सुविधा दे रहा है।
प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को घर का मुखिया माना जा सकता है और वह अपने घर के अन्य सदस्यों के साथ अपना पता साझा कर सकता है। प्राधिकरण के ‘माई आधार’ पोर्टल पर जाकर पते को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। प्राधिकरण ने इसके लिए 50 रुपये शुल्क भी निर्धारित किया है।