हर साल 660 जमा करें तो मिलेगी कम से कम ₹3000 महीने की पेंशन, केंद्र सरकार

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हर साल 660 जमा करें तो मिलेगी कम से कम ₹3000 महीने की पेंशन, केंद्र सरकार  की योजना के तेहत। 60 वर्ष की उम्र की प्राप्ति पर अभिदाता को परिवार पेंशन लाभ के साथ प्रति महीने 3000 रुपये का निश्चित मार्मिक पैशन प्राप्त होगा ।

If you submit 660 every year, you will get a pension of at least 3,000 months, the central government

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान – धन ( PMSMY ) में लाभार्थी ऑर योजना की जानकारी ?

देश के असंगठित क्षेत्र में 42 करोइ श्रमिक काम -करते हैं । इस योजना के पात्र 18 – 40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक , स्ट्रीट वेंडर , मिड ई मील श्रमिक , सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक , ईंट भट्टा मजदूर , चर्मकार , कचरा उठाने वाले , घरेलू कामगार , धोबी , रिक्शा चालक , भूमिहीन मजदूर , खेतिहर मजदूर , निर्माण मजदूर , बीड़ी मजदूर , हथकरघा मजदूर , चमड़ा मजदूर , ऑडियो – वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसाय के श्रमिक होंगे , जिनकी मासिक आय 15 , 000 रुपये प्रति महीने या उससे कम है । पात्र व्यक्ति नई पेंशन योजना ( एनपीएस ) , कर्मचारी राज्य बीमा निगम ( ईएसआईसी ) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ ) के लाभ के अंतर्गत कवर नहीं किए नहीं जाने चाहिए और उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए ।

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PMSMY की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

• न्यूनतम निश्चित पेंशनः पीएम – एसवाईएम के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने 3,000 रुपये न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलेगा । परिवार पेंशनः यदि पैशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु होती हैं तो परिवार पेंशन के रूप में लाभार्थी को मिलने वाले पेंशन का 50 प्रतिशत लाभार्थी के जीवनसाथी को मिलेगा । परिवार पेंशन केवल जीवनसाथी के मामले में लागू होता है । iii . यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु ( 60 वर्ष की आयु से पहले ) हो जाती है तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है । अभिदाता द्वारा अंशदानः अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता / जनधन खाता से ऑटो डेबिट ” सुविधा के माध्यम से किया जाएगा ।

पीएम – एसवाईएम योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी । नीचे तालिका में प्रवेश आयु विशेष मासिक अंशदान का ब्यौरा दिया गया है ।

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केन्द्र सरकार द्वारा बराबर का अंशदानः

पीएम – एसवाईएम 50 : 50 के अनुपात आधार पर एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है , जिसमें निर्धारित आयु विशेष अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और तालिका के अनुसार बराबर का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा । उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु का होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रति महीने 100 रुपये का अंशदान करना होगा । केन्द्र सरकार द्वारा बराबर का यानी 100 रुपये का अंशदान किया जाएगा । पीएम – एसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकनः अभिदाता के पास मोबाइल फोन , बचत बैंक खाता तथा आधार संख्या होना अनिवार्य है । पात्र अभिदाता नजदीकी सीएससी जाकर आधार नम्बर तथा बचत बैंक खाता / जनधन खाता संख्या को स्वप्रमाणित करके पीएम – एसवाईएम के लिए नामांकन करा सकते हैं ।

बाद में अभिदाता को पीएम – एसवाईएम वेब पोर्टल पर जाने तथा मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी और अभिदाता आधार संख्या स्वप्रमाणित आधार पर बचत बैंक खाता । जनधन खाता का इस्तेमाल करते हुए अपना पंजीकरण करा सकते हैं ।

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PMSMY के लिए नामांकन एजेंसियां :

नामांकन कार्य सामुदायिक सेवा केन्द्रों ( सीएससी ) द्वारा चलाया जाएगा । असंगठित श्रमिक आधार कार्ड तथा बचत बैंक खाता , पासबुक / जनधन खाता के साथ नजदीकी सीएससी जाकर योजना के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं । पहले महीने की अंशदान राशि का भुगतान नकद रूप में होगा और इसकी रसीद दी जाएगी । सहायता केन्द्रः एलआईसी के सभी शाखा कार्यालयों , ईएसआईसी / ईपीएफओ के कार्यालयों तथा केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालयों द्वारा असंगठित श्रमिकों को योजना , उसके लाभों तथा प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा ।

  1. इस संबंध में एलआईसी , ईएसआईसी , ईपीएफओं के सभी कार्यालयों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित प्रबंध किए जाएंगे :
  2. एलआईसी , ईपीएफओईएसआईसी के सभी कार्यालयों तथा केन्द्र तथा राज्यों के श्रम कार्यालय असंगठित श्रमिकों की सहायता के लिए सहायता केन्द्र बनाएंगे , योजना की विशेषताओं की जानकारी के बारे में निर्देशित करेंगे और श्रमिकों को नजदीकी सीएससी भेजेंगे ।
  3. प्रत्येक सहायता डेस्क पर कम से कम एक कर्मचारी होगा ।
  4. सहायता डेस्क मुख्य द्वार पर होगा और डेस्क के पास असंगठित मजदूरों को जानकारी देने के लिए हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में पर्याप्त संख्या में विवरण पुस्तिका होगी ।
  5. असंगठित श्रमिक आधार कार्ड , बचत बैंक खाता / जनधन खाता तथा मोबाइल फोन के साथ सीएससी जाएंगे ।
  6. सहायता ईस्क के पास श्रमिकों के बैठने की तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं होंगी ।
  7. योजना के बारे में असंगठित श्रमिकों की सहायता के लिए अन्य उपाय ।
  8. यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और 60 वर्ष की आयु से पहले किसी कारणवश से स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है और योजना के अंतर्गत अंशदान करने में अक्षम होता है तो उसका जीवनसाथी नियमित अंशदान करके इस योजना को जारी रख सकता है । या कोष द्वारा अर्जित एकत्रित वास्तविक ब्याज या बचत बैंक व्यज दर , जो भी अधिक हो , के साथ लाभार्थी का अंशदान प्राप्त कर योजना से बाहर निकल सकता है । अभिदाता और उसके जीवनसाथी दोनों की मृत्यु के बाद संपूर्ण राशि कोष में जमा करा दी जाएगी ।
  9. एनएसएसबी की सलाह पर सरकार द्वार तय योजना से बाहर निकलने का कोई अन्य प्रावधान ।

अंशदान में चूकः यदि अभिदाता ने निरंतर रूप से अपने अंशदान का भुगतान नहीं किया है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दंड शशि के साथ पूरी बकाया राशि का भुगतान करके भंटान को नियमित करने की अनुमति होगी । पेंशन भुगतानः 18 – 40 वर्ष की प्रवेश आय पर योजना में शामिल होने से 60 वर्ष की उम की प्राप्ति तक लाभार्थी को अंशदान करना होगा । 60 वर्ष की उम्र की प्राप्ति पर अभिदाता को परिवार पेंशन लाभ के साथ प्रति महीने 3000 रुपये का निश्चित मार्मिक पैशन प्राप्त होगा । संदेह तथा स्पष्टीकरणः योजना को लेकर किसी तरह के संदेह की स्थिति में जेएस एंड डीजीएलडब्ल्यू दवारा दिया गया स्पष्टीकरण अंतिम होगा ।

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