अगर आपके पास भी है दो पैन कार्ड तो तुरंत कर लें ये काम, भारी जुर्माने से बचने का ये है उपाय
वित्तीय मामलों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक इसके बिना कोई भी किसी भी तरह का बैंक ट्रांजैक्शन, लोन एप्लीकेशन, ऑनलाइन पेमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और इन्वेस्टमेंट आदि नहीं कर सकता है। इसके अलावा इसे पहचान पत्र के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यह आयकर विभाग द्वारा पंजीकृत 10 अंकों की अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है।
इस वजह से प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष पैन कार्ड जारी किया जाता है।
लेकिन बहुत से लोग इस तरह की अधिक सुविधाओं का उपयोग करने के लिए एक से अधिक पैन कार्ड बनवाते हैं। ऐसे में आपके मन में यह सवाल भी आएगा कि क्या आप भारत में एक से ज्यादा पैन कार्ड रख सकते हैं? आयकर अधिनियम के तहत इसके बारे में क्या नियम हैं और क्या इसके लिए कोई दंड निर्धारित है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से देने जा रहे हैं।
क्या एक से ज्यादा पैन कार्ड रख सकते हैं?
पैन कार्ड का एक विशिष्ट नंबर होता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके नाम पर केवल एक पैन कार्ड जारी किया जाता है। साथ ही, यह हस्तांतरणीय नहीं है। आयकर विभाग के मुताबिक हर व्यक्ति के पास एक ही पैन नंबर होना चाहिए। किसी व्यक्ति या कंपनी के लिए एक से अधिक पैन नंबर रखना गैरकानूनी है। पकड़े जाने पर आयकर विभाग कानूनी कार्रवाई कर सकता है या आर्थिक जुर्माना लगा सकता है।
जुर्माना कितना है?
यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत कार्रवाई की जाती है। इस सेक्शन के तहत एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। एक से अधिक पैन कार्ड होने की स्थिति में दूसरे पैन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए।
पैन कार्ड सरेंडर कैसे करें
पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड को चुना जा सकता है। इनकी प्रक्रिया इस प्रकार है-
ऑनलाइन सबमिशन प्रक्रिया:
पैन कार्ड को ऑनलाइन सरेंडर करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करने की आवश्यकता है-
स्टेप 1: ऑनलाइन सरेंडर करने के लिए आयकर विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं या https://www.tin-nsdl.com/faqs/pan/faq-pan-cancellation.html पर क्लिक करें।
चरण 2: वर्तमान में आप जिस पैन का उपयोग कर रहे हैं उसका उल्लेख करते हुए पैन परिवर्तन आवेदन पत्र जमा करें।
स्टेप 3: फॉर्म 11 और संबंधित पैन कार्ड की कॉपी फॉर्म के साथ जमा करनी होगी।
ऑफलाइन सबमिशन प्रक्रिया:
चरण 1: पैन को सरेंडर करने के लिए फॉर्म 49ए को ऑफलाइन भरें। सरेंडर किए जाने वाले पैन नंबर का भी उल्लेख करें और फॉर्म को यूटीआई या एनएसडीएल टिन सुविधा में जमा करें।
चरण 2: अपने क्षेत्राधिकार के मूल्यांकन अधिकारी को संबोधित एक पत्र लिखें, जिसमें आपके पैन कार्ड के अनुसार आपके व्यक्तिगत विवरण जैसे पूरा नाम, जन्म तिथि का उल्लेख हो। आपका न्यायिक अधिकारी www.incometaxindiaefiling.gov.in पर स्थित हो सकता है।
चरण 3: एनएसडीएल टीआईएन सुविधा केंद्र से प्राप्त पावती की प्रति के साथ डुप्लीकेट पैन की प्रति संलग्न करें और जमा करें।