प्रभात गुप्ता हत्याकांड में मोदी सरकार के मंत्री अजय मिश्रा को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
मोदी सरकार के मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है. इसके अलावा सत्र न्यायालय द्वारा अजय मिश्रा टेनी को बरी करने के आदेश को भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 23 साल पुराने प्रभात गुप्ता मर्डर केस में अहम फैसला सुनाया है. राज्य सरकार ने इस मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर की थी. जिस पर कोर्ट ने अजय मिश्रा के पक्ष में फैसला सुनाया है।
[BREAKING] Allahabad High Court upholds acquittal of Union Minister Ajay Mishra Teni in 23-year-old murder case
report by @tiwari_ji_ https://t.co/1cfY0MoJlO
— Bar & Bench (@barandbench) May 19, 2023
क्या माजरा था
23 साल पहले 8 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के नेता प्रभात गुप्ता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. नतीजा यह हुआ कि इस हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी समेत चार लोगों को नामजद किया गया। हत्या के इस मामले में 2004 में ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में टेनी को बरी कर दिया था. अजय मिश्रा के साथ सुभाष मामा, शशि भूषण, पिंकी और राकेश डालू को भी राहत मिली क्योंकि ये भी हत्याकांड में आरोपी थे.