सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेच्युटी!
पिछले दिनों कर्मचारियों को डीए जैसी बड़ी चूक के बाद अब सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. यदि कर्मचारी उनकी उपेक्षा करते हैं, तो वे सेवानिवृत्ति के बाद अपनी पेंशन और ग्रेच्युटी खो सकते हैं।
दरअसल सरकार के नए नियमों के मुताबिक निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी बंद कर दी जाए. केंद्रीय कर्मचारियों पर यह आदेश लागू रहेगा, लेकिन आगे चलकर राज्य इसे लागू भी कर सकते हैं।
ग्रेच्युटी और पेंशन के नए नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के तहत अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली 2021 में संशोधित नियम 8 में नए प्रावधान जोड़े गए हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी सेवा के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही के दोषी पाए जाते हैं तो सेवानिवृत्ति के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी.
बता दें कि बदले नियम की अधिसूचना केंद्र की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है. यही नहीं, यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरोपी कर्मचारियों को सूचना दी जाए तो उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने की कार्रवाई की जाए।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति प्राधिकरण में शामिल होने वाले ऐसे अध्यक्षों को ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार है। जिस मंत्रालय या विभाग के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी नियुक्त किया गया है, उससे जुड़े सचिव को भी पेंशन और ग्रेच्युटी को रोकने का अधिकार है।
यदि कोई कर्मचारी लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ है तो सीएजी को दोषी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है।
जारी नियमों के अनुसार इन कर्मचारियों के सेवाकाल के दौरान यदि कोई विभागीय या न्यायालयीन कार्यवाही की जाती है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देना आवश्यक होगा। अगर किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा नौकरी पर लगाया जाता है तो भी यही नियम लागू होंगे।
अगर किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है और वह दोषी पाया जाता है, तो उससे पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी या आंशिक राशि वसूल की जा सकती है। इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा। प्राधिकरण चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी को स्थायी या अस्थायी रूप से रोक सकता है।