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एक्साइज पॉलिसी मामला: सिसौदिया को हाई कोर्ट से बड़ा झटका

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दिल्ली उच्च न्यायालय एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. कोर्ट ने सिसौदिया के अलावा उद्योगपति अभिषेक बोइनापल्ली, बेनॉय बाबू और विजय नायर की याचिका भी खारिज कर दी.

ये सभी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-आरोपी हैं। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया। घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए सिसौदिया को 26 फरवरी को सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं।

हाईकोर्ट ने 30 मई को उन्हें सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है. उन्हें ईडी ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। हाई कोर्ट ने 2 जून को सिसौदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया ने मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य सहित कई आधारों पर जमानत मांगी। ईडी ने सिसौदिया और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया है.

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