NPS में EPF मनी ट्रांसफर पर मिलेगा पहले से ज्यादा ब्याज दर, जानिए कैसे….
EPF : कई कर्मचारी आश्चर्य करते हैं कि क्या भविष्य में ईपीएफ एक बड़ा फंड बनाने के लिए एनपीएस से ज्यादा उपयोगी होगा। अगर आपकी कंपनी आपको अनुमति देती है, तो आप अपना EPF का पैसा NPS में ट्रांसफर कर सकते हैं।
ईपीएफ में योगदान की गई राशि को सरकारी ट्रस्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। साथ ही, एनपीएस में योगदान की गई राशि की जिम्मेदारी ईपीएफओ द्वारा नियुक्त फंड मैनेजरों की होती है।
आप अपने EPF के पैसे को कुछ प्रोसेस की मदद से NPS में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
हालांकि, EPF से NPS में पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपके पास एक सक्रिय Tier-1 NPS खाता होना चाहिए। आप इसे अपने मालिक की मदद से खोल सकते हैं। नियोक्ता से अनुमति प्राप्त करने के बाद, आपको खाता खोलने के लिए एनपीएस पोर्टल npstrust.org.in पर जाना होगा।
एनपीएस अकाउंट खोलने के बाद आपको ईपीएफ से एनपीएस अकाउंट में मनी ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना होगा। सत्यापन के बाद, ईपीएफओ आपकी राशि को एनपीएस नोडल कार्यालय के नाम पर चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से जारी करेगा।
इस प्रक्रिया के बाद आपका पैसा पीएफ खाते से एनपीएस खाते में चला जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईपीएफओ आपके नियोक्ता को इसकी जानकारी देगा। इस प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से अपने पीएफ खाते से एनपीएस खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं।