दिल्ली लॉकडाउन 4.0: अरविंद केजरीवाल ने बताएं केंद्र सरकार के नियम, क्या खुला, क्या हुआ बंद
नई दिल्ली : धीरे धीरे दिल्ली की गाडी पटरी पर आ रही है देश ने 18 मई से कोरोनावायरस (Coronavirus) लॉकडाउन (Lockdown) के चौथे चरण में प्रवेश कर लिया है। दिल्ली के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए राज्यों को लाल, हरे, और नारंगी क्षेत्रों को तय करने में काफी लचीलापन दिया है जो 31 मई से लागू रहेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के लिए दिशानिर्देश तैयार किए, जो उन्होंने एक विडियो के तेहत दिल्ली की जनता से साझा किया। उन्होंने ने कहा कि “हमने COVID-19 से निपटने के लिए व्यवस्था करने के लिए लॉकडाउन (Lockdown) का उपयोग किया। हमें धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।
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लॉकडाउन 4.0 के दौरान दिल्ली में क्या खुलेगा
टैक्सी और कैब की अनुमति होगी लेकिन चालक के अलावा केवल दो यात्रियों को एक बार में अनुमति दी जाती है।
ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा को केवल 1 यात्री के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी।
उपयोग बसों को 20 से अधिक यात्रियों के साथ नहीं चलने दिया जाता है। “बस में सवार होने से पहले यात्रियों की जांच की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बसों के साथ-साथ बस के अंदर भी सामाजिक सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए।
दिल्ली में निजी कार्यालयों को पूरी तरह से संचालित करने की अनुमति मिली है, लेकिन केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादातर कर्मचारी घर से काम कर सकें।
ईट्स मार्केट्स को ओड इवन के आधार पर दुकानें खोलने की अनुमति है।
खेल परिसर और स्टेडियम एथलीटों के लिए खुल सकते हैं लेकिन दर्शकों के बिना।
रेस्तरां होम-डिलीवरी के लिए काम कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें भोजन के लिए खोलने की अनुमति नहीं है।
दिल्ली में वर्तमान में मौजूद मजदूरों को शामिल करके निर्माण गतिविधियाँ शुरू की जा सकती हैं।
दोपहिया वाहन अब गाडी चला सकते हैं पिलर राइडिंग की अनुमति नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर केवल दो यात्रियों वाले चार पहिया वाहनों की अनुमति है।
विवाह कार्यों में 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं है। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं।
लॉकडाउन 4.0 के दौरान दिल्ली में क्या बंद रहेगा
तालाबंदी के दौरान एर नाई की दुकानें, स्पा और सैलून बंद रहेंगे।
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। लोग केवल आवश्यक सेवाओं के लिए बाहर कदम रख सकते हैं।
दिल्ली मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
31 मई तक किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं है।
अब कैब एग्रीगेटर इस दौरान कारपूलिंग या कार-शेयरिंग सेवाएं नहीं दे सकते।
गतिविधि दिल्ली में सम्मिलन क्षेत्र में कोई गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
केजरीवाल ये भी कहा कि कि देशव्यापी COVID-19 लॉकडाउन जो 25 मार्च से चल रहा है और बाद में बढ़ाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी के लिए राजस्व हानि हुई है।