Deepfake Video: AI से बन रहे हैं फर्जी वीडियो, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज के वीडियो भी हो रहे वायरल, जानें कैसे रहें सुरक्षित!

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आजकल सोशल मीडिया पर डीपफेक वीडियो का प्रसार बढ़ता जा रहा है और यह समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। आयामी रूप से, हम डीपफेक सामग्री देख रहे हैं, जिसमें प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो भी शामिल है। इसके अलावा कई राजनेताओं के डीपफेक वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और इस समय कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जिसमें चुनाव के समय कुछ डीपफेक कंटेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तेलंगाना में भी कुछ नेताओं के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बनाए गए वीडियो वायरल हो रहे हैं.

डीपफेक तकनीक क्या है और यह खतरनाक क्यों है? हम इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे. डीपफेक तकनीक का उपयोग किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज और अन्य विशेषताओं का उपयोग करके नकली तस्वीरें, वीडियो या ऑडियो बनाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक का सबसे अधिक उपयोग नकली वीडियो के लिए किया जाता है, जो ऑडियो को वीडियो से बदल देता है। परिणामस्वरूप, आम लोगों के लिए डीपफेक सामग्री की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

डीपफेक: डीपफेक क्या है?

डीपफेक एक ऐसी तकनीक है जो किसी भी मीडिया को सूक्ष्मता से बदल देती है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए किया जाता है। इसके तहत किसी फोटो वीडियो में मूल व्यक्ति की जगह किसी अन्य व्यक्ति को फिट कर दिया जाता है।

डीपफेक: सरकार कैसे निपटेगी?

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अपने डीपफेक वीडियो को काफी डरावना बताया है. इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी) राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर पर पोस्ट कर डीपफेक वीडियो पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने भ्रामक और फर्जी खबरों से निपटने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को उनके कानूनी दायित्वों की याद दिलाई।

सरकार ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 के तहत प्रावधान किए हैं। सरकार आईटी नियम 2021 के तहत ट्रेसबिलिटी प्रावधान का उपयोग कर सकती है। इसके तहत, सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी मांग सकती है। सबसे पहले फर्जी खबरें, डीपफेक वीडियो या गलत जानकारी साझा की गई।

अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में छेड़छाड़ की जाती है, या उसकी भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट साझा की जाती है, तो धारा 66सी, 66ई और 67 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान है।

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