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12 साल पुराने मामले में कोर्ट ने बीजेपी सांसद को दो साल की सजा सुनाई

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उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को एक मामले में दोषी ठहराया गया है. कोर्ट ने कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत दोषी ठहराया. बीजेपी सांसद पर साकेत मॉल स्थित एक टोरेंट कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़ कर हंगामा करने का आरोप है. घटना 16 नवंबर 2011 को हुई थी. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. ऐसे में रामशंकर कठेरिया की संसद सदस्यता खत्म हो सकती है.

आपको बता दें कि स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ 10 से 15 समर्थक टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत मॉल स्थित भावेश रसिक लाल शाह के ऑफिस में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उन्हें काफी चोटें आईं.

हरीपर्वत थाने में शिकायत दर्ज कराई गई

इसके बाद टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर सांसद रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भेजा था. इस मामले में गवाही और विवेचना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज शनिवार को फैसला सुनाया गया।

2 वर्ष या अधिक की सजा पर संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है

गौरतलब है कि ‘जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951’ की धारा 8(3) के तहत, यदि किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध का दोषी पाया जाता है और 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी संसद या विधान सभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। . जेल से छूटने के बाद वह 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते।

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