कुत्ते के हमले में घायलों को 2 लाख के बाद का मुआवजा: उपभोक्ता फोरम का आदेश- मालिक से वसूले रकम

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राज्यों में कुत्तों की घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। ऐसे ही एक मामले में 11 नस्ल के कुत्तों के हमले में घायल महिला को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है. ज्ञात हो कि यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद समाधान फोरम ने मंगलवार को नगर निगम गुरुग्राम (MCG) को दिया है. फोरम ने यह भी कहा कि एमसीजी चाहे तो कुत्ते के मालिक से भी पैसे की वसूली कर सकता है।

जानकारी के अनुसार 11 अगस्त को एक सोसाइटी में काम करने वाली मुन्नी पर विनीत चिकारा के पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया था. जिसमें उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और उसे गुरुग्राम के सिविल अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया. संजीव जिंदल की उपभोक्ता अदालत ने मंगलवार को पीड़ित को अंतरिम मुआवजा देने का आदेश देते हुए खतरनाक नस्ल के 11 कुत्तों को जिले में प्रतिबंधित कर दिया।

कोर्ट ने कहा- ”भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.4.2016 के अनुसार 15 नवंबर से विदेशी नस्ल के पालतू कुत्तों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इनमें अमेरिकन पिट-बुल टेरियर, डोगो अर्जेन्टीनो, रॉटवीलर, नेपोलियन मास्टिफ, बोअरबेल, प्रेसा कैनारियो, वुल्फ डॉग, बैंडडॉग, अमेरिकन बुलडॉग, फिला ब्रासीलेरो और केन कोरो शामिल हैं।

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