मुख्य सचिव का सेवा विस्तार

0 89
Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दी है. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत केंद्र सरकार को ऐसा करने का अधिकार है. नरेश कुमार 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। केंद्र उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार देना चाहता है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार इसका विरोध कर रही थी.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने मुख्य सचिव के रूप में नरेश कुमार के कार्यकाल के विस्तार पर रोक लगाने की दिल्ली सरकार की याचिका खारिज कर दी।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील. अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि मुख्य सचिव 100 अन्य मामलों से निपट रहे हैं जो दिल्ली सरकार के विशेष क्षेत्र में हैं। इसलिए, दिल्ली सरकार को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि, पीठ ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया कि मुख्य सचिव के कार्यों को उस तरीके से विभाजित किया जाना चाहिए। इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर केंद्र मुख्य सचिव की सेवा विस्तार करना चाहता है तो वह प्रावधान दिखाए जिसके तहत ऐसा किया जा सकता है. इससे पहले कोर्ट ने केंद्र से इस पद के लिए संभावित अधिकारियों के नाम दिल्ली सरकार को सौंपने और उनकी सहमति लेने को भी कहा था.

केंद्र ने कोर्ट को बताया कि वह नरेश कुमार को सिर्फ कुछ दिनों के लिए सेवा विस्तार देने जा रहा है. नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के मौके पर संभावित अधिकारियों के नाम दिल्ली सरकार को सौंपकर चर्चा की जाएगी

Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now
Ads
Ads
Leave A Reply

Your email address will not be published.