ध्यान से! सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करने वालों की अब खैर नहीं, लगेगा 50 लाख तक का दंड

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केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्रभावित करने वालों और मशहूर हस्तियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इसके तहत अब वे केवल उन्हीं उत्पादों का प्रचार कर सकेंगे जिन्हें उन्होंने खुद इस्तेमाल किया है या इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अब सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर किसी भी उत्पाद को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर ग्राहकों को गुमराह नहीं कर सकते।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नए नियम

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, अगर सरकार के इस नियम का पालन नहीं किया जाता है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) मैन्युफैक्चरर्स, एडवर्टाइजर्स और एंडोर्सर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है।

इसके साथ ही लगातार नियमों का पालन नहीं करने पर 50 लाख तक का जुर्माना देना होगा। साथ ही, विज्ञापनदाता को 6 महीने से 2 साल तक किसी भी विज्ञापन से प्रतिबंधित किया जा सकता है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि इसके जरिए किसी भी उत्पाद के बारे में गलत जानकारी देने या जानबूझकर किसी जानकारी को छिपाने की कार्रवाई नहीं की जा सकती है.

प्रत्येक सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर को सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रमुखता से खुलासा करना चाहिए कि उन्हें प्रमोशन के लिए पैसे मिलते हैं या उनका कोई वित्तीय या अन्य हित है। प्रचार वीडियो या लाइव स्ट्रीमिंग में, उन्हें पूरे वीडियो में यह स्पष्ट रूप से लिखना होगा। यह गाइडलाइन पूरे देश में शुक्रवार से लागू हो गई है।

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