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सावधान! कोर्ट ने लगाया बड़े बम और आतिशबाजी उड़ाने पर प्रतिबंध, ऐसा हुआ तो आपको भेजा जाएगा जेल

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इस साल दिवाली पर ध्वनि और वायु प्रदूषण मुक्त करने के लिए शीर्ष अदालत ने अपनी कमर कस ली है। कोर्ट ने बड़े बम और आतिशबाजी उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने केवल फूल और अनार उड़ाने की अनुमति दी। इसलिए इस साल की दिवाली हल्की रहने की संभावना है।

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Careful! Court imposes ban on flying big bombs and fireworks, if this happens, you will be sent to jail
इस दिवाली केवल दिवाली ही फटा जा सकता है। कोर्ट पटाखे की जांच के लिए एक टीम का गठन करेगा। टीम सभी तालुका से लेकर ग्राम स्तर तक सक्रिय रहेगी और दुकान की तलाशी लेगी। हरी आतिशबाजी के अलावा अन्य आतिशबाजी होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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नरेंद्र मोदी सरकार के अनुसार, हरे रंग की आतिशबाजी से प्रदूषण की बहुत कम संभावना है। इन पटाखों के कंटेनरों में एक क्यूआर कोड होगा। प्रत्येक बॉक्स में 50 नग के फूल या 5 अनार होंगे।

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यह नियम वर्तमान में राजधानी दिल्ली तक ही सीमित है। हालांकि, यह सुझाव दिया गया है कि जनता को अपने स्तर पर प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना चाहिए।

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