निकाय चुनाव : 20 दिसंबर तक जारी नहीं होगी नगर निगम चुनाव की अधिसूचना, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 12 दिसंबर को लगाई गई रोक को 20 दिसंबर तक जारी रखने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार पर नगरपालिका चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.

इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में सरकार से पूरी जानकारी मांगी थी. मंगलवार को सरकार से कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय मांगा गया था। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अगली सुनवाई बुधवार को तय की है.

मामले में याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ओबीसी को तब तक कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता जब तक कि राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकताएं पूरी नहीं कर लेती. जबकि इस औपचारिकता को पूरा किए बिना सरकार ने अनंतिम आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी।

वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि 5 दिसंबर की अधिसूचना केवल मसौदा आदेश है। सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है। पीड़ित अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसलिए यह याचिका समय से पहले दायर की गई है।

प्रशासनिक व्यवस्था लागू रहेगी

राज्य सरकार ने नगर निकायों में महापौरों और अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा होने की स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिये हैं. जिसके अनुसार नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासनिक व्यवस्था भी इसी क्रम में लागू हो जायेगी. यानी सारी शक्तियां नगर निगम में नगर आयुक्त और नगर परिषद व नगर पंचायतों में कार्यपालक अधिकारी के पास रहेंगी. संगठनों के बोर्डों के कार्यालय का कार्यकाल पांच वर्ष के लिए निर्धारित है। 2017 के निकाय चुनावों के परिणामों के बाद 12 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच बोर्ड का गठन किया गया था। इस संबंध में, महापौर और अध्यक्ष के पद का कार्यकाल उस तारीख को समाप्त हो जाएगा जिस दिन बोर्ड की पहली बैठक होती है।

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