केंद्र सरकार को बड़ी राहत, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

0 145
Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ी राहत देते हुए, उसने कहा है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा। 5 जजों की बेंच ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले में ऑन रिकॉर्ड कोई खामी नहीं पाई गई है। इसलिए पुनर्विचार का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण को सही ठहराने वाले अपने पिछले फैसले को बरकरार रखा है. फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

पिछले साल 7 नवंबर को संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से अपने फैसले में कहा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है और एसटी/एसटी/ओबीसी समुदाय को इस आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है. भेदभावपूर्ण है. पर विचार नहीं किया जा सकता

Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now
Ads
Ads
Leave A Reply

Your email address will not be published.