RBI की बड़ी कार्रवाई, ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाया 16 करोड़ का जुर्माना

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भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपये और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये, कुल 16 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। बैंकों पर यह जुर्माना विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है.

आईसीआईसीआई बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का ठीक से पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है। दूसरी ओर, रिजर्व बैंक के कई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।

कोटक महिंद्रा बैंक ने रिकवरी अलर्ट, बैंक के भीतर ग्राहक सेवा, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और चयन कोड और ऋण के वितरण से संबंधित आरबीआई के दिशानिर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया। इसके लिए केंद्रीय बैंक ने उन पर जुर्माना लगाया है. बैंक इन सभी दिशानिर्देशों की वार्षिक समीक्षा करने में विफल रहा है।

 

केंद्रीय बैंक ने धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग में लापरवाही के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई का कहना है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत उसे ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने यह कार्रवाई की है. ICICI बैंक ने उन कंपनियों को लोन दिया है जिनके निदेशकों में 2 लोग शामिल हैं जो बैंक के बोर्ड में भी हैं। ये कंपनियां सह-वित्तीय उत्पाद क्षेत्र में काम करती हैं।

 

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