ध्यान से! कॉल रिकॉर्ड करने पर हो सकती है 2 साल की जेल, हाई कोर्ट का फैसला

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मोबाइल फोन से कॉल रिकॉर्ड करने वाले सावधान हो जाएं। खासकर अगर आपने अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड की कॉल रिकॉर्ड कर ली तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। जी हां, इस मामले में हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग को निजता का उल्लंघन माना गया है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग को नियमों का उल्लंघन माना है. साथ ही आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि कोई पति या प्रेमी अपनी प्रेमिका या पत्नी की कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकता. यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग को भी कोर्ट में सबूत के तौर पर खारिज कर दिया गया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी कॉल रिकॉर्डिंग के मामले में निजता के उल्लंघन का जिक्र कर चुका है.

आईटी एक्ट-2000 की धारा 72 के तहत कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी भी निजी बातचीत को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। इसे सार्वजनिक भी नहीं कर सकते. ऐसा करना गोपनीयता नियमों का उल्लंघन है.

 

एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन में इनबिल्ट कॉल रिकॉर्ड सुविधा पहले ही अक्षम कर दी गई है। इसके लिए थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत होती है। आईओएस स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्ड फीचर उपलब्ध नहीं है, हालांकि वॉयस मोमो का विकल्प उपलब्ध है, जिसके जरिए आप किसी से बातचीत रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन कॉल रिकॉर्ड विकल्प उपलब्ध नहीं है।

 

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