पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी
पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों का मामला: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने समन भेजा था.
योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन पर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। दोनों ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों को तलब किया था. न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि ने लगातार भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए जारी अवमानना नोटिस का जवाब नहीं दिया है।
27 फरवरी को, पीठ ने पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिए गए आश्वासन का उल्लंघन करने के लिए आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की। बेंच में जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे.
सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि ने क्या कहा?
पतंजलि ने पहले सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह अपने उत्पादों की औषधीय प्रभावकारिता का दावा करने वाला कोई बयान नहीं देगी या कानून का उल्लंघन करते हुए उनका विज्ञापन या ब्रांडिंग नहीं करेगी। किसी भी चिकित्सा पद्धति के विरुद्ध मीडिया में किसी भी प्रकार का बयान जारी नहीं करेंगे।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या की मांग?
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन को लेकर एक याचिका दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि पतंजलि पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जाए। योग गुरु और पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव के खिलाफ कोविड-19 के एलोपैथिक उपचार के खिलाफ उनकी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए कई राज्यों में मामले दर्ज किए गए हैं।