AAP – राघव चड्ढा को HC से बड़ी राहत, नहीं खाली करना होगा सरकारी बंगला

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दिल्ली हाई कोर्ट ने आप सांसद राघव चड्ढा को बड़ी राहत दी है. सरकारी बंगले को लेकर चल रहे विवाद के बीच हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राज्यसभा सचिवालय ने सांसद राघव चड्ढा पर मौजूदा टाइप-7 सरकारी बंगला खाली करने पर लगी रोक हटा दी थी. इस आदेश के बाद सांसद राघव चड्ढा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कोर्ट के फैसले को सत्य और न्याय की जीत बताया.

क्या है पूरा मामला?

सांसद राघव चड्ढा को पिछले साल टाइप-6 बंगला मिला था। सांसद के अनुरोध पर बाद में उन्हें टाइप-7 आवास आवंटित किया गया। हालांकि, इस साल मार्च में राज्यसभा सचिवालय ने यह आवंटन रद्द कर दिया था. जिसके खिलाफ राघव चड्ढा कोर्ट चले गए. निचली अदालत ने राघव की बेदखली की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। हालांकि, 6 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने बैन हटा दिया था. इस फैसले के खिलाफ राघव ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने मामले में सभी पक्षों की लंबी सुनवाई के बाद पिछले सप्ताह अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। चड्ढा के वकील ने कहा कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह विपक्षी सांसद हैं. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब तक ट्रायल कोर्ट चड्ढा की अंतरिम राहत की अर्जी पर फैसला नहीं कर लेता तब तक रोक प्रभावी रहेगी.

राघव ने क्या कहा?

आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कोर्ट के फैसले को सत्य और न्याय की जीत बताया है. उन्होंने लिखा- ”यह किसी घर या दुकान की लड़ाई नहीं है, बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है. आख़िरकार सत्य और न्याय की जीत हुई।” राघव ने अपने आधिकारिक आवास से बेदखली के आदेश को रद्द करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।

 

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