31 मार्च तक नहीं किया ये काम तो रद्द हो जाएगा पैन कार्ड! जानें सब कुछ यहाँ

0 134
Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

आयकर विभाग ने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को लेकर अलर्ट जारी किया है. आईटी विभाग की ओर से जारी एक अलर्ट के मुताबिक पैन नंबर को आधार से लिंक करना 31 मार्च, 2023 तक अनिवार्य कर दिया गया है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो पैन अमान्य हो जाएगा और इसका उपयोग करके किए गए सभी लेन-देन रोक दिए जाएंगे। जिसके कारण 10 डिजिट के पैन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हालांकि, जिन लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक करा लिया है, उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।

आयकर विभाग की ओर से जारी चेतावनी में साफ तौर पर कहा गया है कि पैन को आधार से लिंक करना 31 मार्च 2023 तक अनिवार्य है, इसलिए इस काम में देरी न करें, नहीं तो आपका पैन नंबर किसी काम का नहीं रहेगा। आयकर अधिनियम के अनुसार, यह लिंकिंग 10 अंकों के अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर धारकों के लिए आवश्यक है।

छूट किसे मिली?

पैन को आधार से लिंक कराने की मजबूरी के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस प्रक्रिया से छूट दी गई है। इससे असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय में रहने वाले लोग, 80 साल से अधिक उम्र के लोग और जो भारत के नागरिक नहीं हैं लेकिन यहां रहने वाले लोगों को जोड़ने की इस प्रक्रिया से छूट मिलती है।

लिंक करने में कितना खर्चा आता है?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है। हालांकि, इस लिंकिंग प्रोसेस के लिए 1000 रुपए चुकाने होंगे। आईटी विभाग की सलाह के अनुसार, अगर लोग 31 मार्च, 2023 तक पैन-आधार को लिंक करने में विफल रहते हैं, तो उनका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

पैन को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है?

केंद्र सरकार ने मौजूदा नियमों के तहत पैन और आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। लिंकिंग कानूनी आवश्यकताओं के लिए एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से सरकार और करदाताओं को भी लाभ होता है।
पैन को आधार से जोड़ने से कई पैन कार्ड वाले लोगों की पहचान करने में मदद मिलती है।
यदि पैन को आधार से जोड़ा जाता है तो यह आयकर रिटर्न प्रसंस्करण और सत्यापन की सुविधा प्रदान करेगा।

पैन को आधार से कैसे लिंक करें

सबसे पहले इनकम टैक्स का ई-पोर्टल (incometaxindiaefiling.gov.in) खोलें।
इसके बाद यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ की मदद से लॉगइन करें।
प्रोफाइल सेटिंग के मेन्यू बार में जाकर लिंक सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें।
– यहां आपको पैन के मुताबिक जन्मतिथि, लिंग की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है।
स्क्रीन पर आधार विवरण का उपयोग करके पैन विवरण सत्यापित करें।
विवरण प्राप्त करने के बाद, अपना आधार नंबर दर्ज करें और लिंक नाउ बटन पर क्लिक करें।
आपको एक पॉप-अप मैसेज मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका पैन नंबर आधार से लिंक हो गया है।

Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now
Ads
Ads
Leave A Reply

Your email address will not be published.