बिजनौर: उतार प्रदेश। (Uttar Pradesh) बिजनौर जिले के (Bijnor district) नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप में एक युवक को कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। स्थानीय प्रभारी सिहोरा राजीव चौधरी ने बताया कि बागपत जिले के बलौनी थाना क्षेत्र के मुकारी गांव निवासी दीपक कुमार ने 11 जुलाई 2017 को नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था.
चौधरी के अनुसार, दीपक पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जबकि अर्जुन नाम के एक युवक को सह-आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
चौधरी के मुताबिक, अदालत ने दोषी पाए जाने पर दीपक को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जबकि अर्जुन को तीन साल की जेल और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। चौधरी के मुताबिक, कोर्ट ने पीड़िता को जुर्माने की रकम में से 22,500 रुपये देने का भी आदेश दिया है.
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