हरियाणा सरकार को HC का सख्त निर्देश, राम रहीम को पैरोल देने से पहले लें हमारी इजाजत-

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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोर्ट से पूछे बिना राम रहीम को पैरोल न दी जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि अब तक कितने लोगों को इस तरह से पैरोल दी गई है.

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में राम रहीम को पैरोल दिए जाने के विरोध में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को अब पैरोल नहीं दी जाएगी. पर। पैरोल देने से पहले हाई कोर्ट की अनुमति ली जानी चाहिए. साथ ही राम रहीम की तरह कितने लोगों को पैरोल दी गई है इसकी सूची भी कोर्ट में पेश की जाए.

हाल ही में राम रहीम को 50 दिन की पैरोल दी गई थी. इससे पहले उन्हें नवंबर 2023 में 21 दिन की पैरोल पर जेल से रिहा किया गया था। गुरमीत राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है।

पैरोल मिलने के बाद एक वीडियो संदेश जारी किया गया

पैरोल मिलने के बाद यूपी के बागपत स्थित बरनाला आश्रम पहुंचे राम रहीम ने एक वीडियो जारी किया. जिसमें उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं. आप जहां भी हों, वहीं से जश्न मनाएं. यूपी आने की जरूरत नहीं. राम रहीम ने अपने अनुयायियों से कहा कि राम का उत्सव चल रहा है. आप सभी को इसमें भाग लेना चाहिए. हम सब राम की संतान हैं. राम रहीम ने कहा कि पूरा देश दिवाली मना रहा है. आप भी इसमें शामिल हों.

इन मामलों में राम रहीम को सजा हुई

फरवरी, 2023 में दायर एसजीपीसी याचिका के अनुसार राम रहीम की पैरोल के लिए उसी महीने पारित डिविजनल कमिश्नर के आदेश का अवलोकन करने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उन्हें उस मामले में अस्थायी रिहाई दी गई थी जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था। जिसके बारे में कोई हवाला नहीं दिया गया. राम रहीम को हत्या के दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया था, जिसके लिए उन्हें 17 जनवरी 2019 और 18 अक्टूबर 2021 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। अगस्त 2017 में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम को इस मामले में दोषी ठहराया था।

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पैरोल की सजा पूरी करने से पहले दोषी को कुछ दिनों के लिए जेल से रिहा किया जाता है। जिसके लिए अच्छा व्यवहार भी एक शर्त है. इसके लिए कैदी को जेल से बाहर निकलने के लिए आवश्यक कारण बताना होता है और उसे पैरोल देने का अंतिम निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।

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