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पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, ईपीएफओ ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करना और भी आसान किया

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ईपीएफओ समय-समय पर पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए कदम उठाता है। अब ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने पर बड़ी राहत दी है। पेंशनभोगी कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जब भी प्रमाण पत्र जमा करेंगे, तो यह उस तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा।

EPFO ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया है कि EPS’95 पेंशनभोगी अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जो जमा करने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगा। पेंशनभोगियों को बिना किसी बाधा के अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए अपना सीवी जमा करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र इंगित करता है कि पेंशनभोगी जीवित है या मृत। पेंशनभोगी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके अलावा इसे बैंकों और डाकघरों में भी जमा किया जा सकता है।

ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए, पहली बार पेंशनभोगियों को किसी बैंक, डाकघर या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा संचालित जीवन प्रमाणन केंद्र के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणन के लिए पंजीकरण करना होगा। इस रजिस्ट्रेशन में आधार और बायोमेट्रिक के जरिए पेंशनभोगी की एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी।

एक बार यह आईडी बन जाने के बाद, पेंशनभोगी पेंशन वितरण बैंक, उमंग ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, पेंशनभोगी इस आईडी को जनरेट करने के बाद लाइफ सर्टिफिकेशन पोर्टल पर जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं।

पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, EPFO ​​ने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन को आसान बनाया, डेली पोस्ट पंजाबी पर सबसे पहले छपा।

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