डीसीजी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए मानदंड की घोषणा की! नए प्रावधान के अनुसार, 75 प्रतिशत तक की राशि वापस की जाएगी

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पिछले काफी समय से इंडियन एयरलाइंस की कमियां सामने आ रही हैं और इससे यात्रियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. नागर विमानन महानिदेशालय ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए नए फैसले लिए हैं। इस नियम के मुताबिक एयरलाइन द्वारा डाउनग्रेड किए जाने वाले यात्री को 75 फीसदी तक का रिफंड दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एयरलाइंस की मनमानी को रोकने के लिए सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट पर शोध किया है। इन फैसलों के बाद यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।

मिली जानकारी के मुताबिक नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइंस द्वारा किसी भी यात्री को चढ़ने से रोकने, फ्लाइट कैंसिल करने और टिकट को निचली श्रेणी में शिफ्ट करने से संबंधित नियमों में बदलाव किया है. यात्री को बिना बताए टिकट डाउनग्रेड किए जाने पर कई विवाद हुए। नए नियम के मुताबिक, एयरलाइंस को क्लास डाउनग्रेड करने पर यात्री को टैक्स सहित रुपये वापस करने होंगे। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए रिफंड के नियम अलग-अलग तय किए गए हैं।

देश के भीतर किसी भी उड़ान में टिकट कर सहित 75% राशि वापस की जाएगी। जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए तीन अलग-अलग स्लैब तय किए गए हैं। इसके मुताबिक, 1,500 किलोमीटर से कम दूरी की उड़ानों के लिए टिकट की कीमत का 30 फीसदी टैक्स सहित वापस किया जाएगा। वहीं, 1,500 से 1,800 किलोमीटर के बीच की उड़ानों के लिए 50 प्रतिशत और 3,500 किलोमीटर से अधिक की उड़ानों के लिए कर सहित 75 प्रतिशत राशि वापस की जाएगी।

विशेष रूप से, ये नए नियम केवल टिकट डाउनग्रेड के अलावा अन्य मामलों में लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक फ्लाइट में सवार होने से मना करने और बिना वजह टिकट कैंसिल करने पर भी नए नियम लागू होंगे। पिछले कुछ समय से नागरिक उड्डयन मंत्रालय को शिकायतें मिल रही हैं कि कई एयरलाइंस यात्रियों को उठाए बिना ही रवाना हो जाती हैं। ऐसे में यात्रियों का समय और पैसा बर्बाद होता है। नए नियमों से ऐसे मामलों में कमी आने की उम्मीद है।

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