जानिए कौन है वह भारतीय बिजनेसमैन, जिसे उज्बेकिस्तान में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई
उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से 68 बच्चों की मौत के मामले में आरोपियों की सजा का ऐलान हो गया है. उज्बेकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 21 लोगों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई. इंडिया कफ सिरप से 68 बच्चों की मौत के मामले में कोर्ट ने भारतीय कारोबारी राघवेंद्र प्रताप सिंह को भी 20 साल जेल की सजा सुनाई है. भारतीय फार्मा व्यवसायी राघवेंद्र प्रताप सिंह को भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और जालसाजी का दोषी पाया गया।
राघवेंद्र प्रताप एक भारतीय व्यवसायी हैं। फार्मा सेक्टर की उनकी कंपनी भारतीय फार्मा कंपनियों से दवा खरीदती है और उज्बेकिस्तान में खरीदती है। राघवेंद्र प्रताप क्यूरमैक्स मेडिक्स के निदेशक हैं। उनकी कंपनी भारत में मैरियन बायोटेक से डैक-1 मैक्स सिरप खरीदती है और उज्बेकिस्तान में बेचती है। मैरियन कंपनी में बनी कफ सिरप पीने से उज्बेकिस्तान में 68 बच्चों की मौत हो गई।
मामला वर्ष 2022-23 का है। उज्बेकिस्तान में 2002 से 2023 के बीच जहरीली कफ सिरप पीने से 68 बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों को एम्ब्रोनल सिरप और डीओके-1 मैक्स कफ सिरप दिया गया। इन दोनों कफ सिरप का निर्माण नोएडा स्थित कंपनी मैरियन बायोटेक द्वारा किया गया था।
WHO की जांच में पाया गया कि दोनों कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल की सही मात्रा नहीं थी, जिससे कफ सिरप जहरीला हो गया। उज्बेकिस्तान पुलिस ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. डाक-1 मैक्स सिरप बेचने वाली कंपनी के निदेशक राघवेंद्र प्रताप को दोषी पाया गया। उन पर लापरवाही, धोखाधड़ी समेत कई आरोप लगाए गए. मार्च 2023 में भारत सरकार ने कफ सिरप बनाने वाली कंपनी मैरियन बायोटेक का लाइसेंस रद्द कर दिया।