अब नहीं कटने वाला 5000 का चालान, यूपी सरकार ने लागू किये ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर ये नियम

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नेशनल : मोटर व्हीकल अधिनियम एक्ट के अनुसार नए नियम के तहत मौके पर ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर चालक को पांच हजार रूपये दंड देना पड़ता था,लेकिन प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने पुराने नियम में बदलाव कर एक नया नियम लागू कर दिया है.यानि की अब इस नए नियम के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस घर भूल गए तो 5 हजार का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा.

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उत्तर प्रदेश में अब सरकार ने वाहन परिवहन एक्ट के तहत नियमों में बदलाव कर लोगों को राहत देने की पेशकश की है.यानि की अब पहले के मुकाबले लोगों को ज्यादा भारी-भरकम चालान या जुर्माना नहीं देना पड़ेगा,बल्कि उसके बदले में आधा या उससे भी कम राशि देकर भी बच सकते है.

जल्दी ही इस संबंध में प्रदेश कैबिनेट में नए नियमों को मंजूरी दी जाएगी. प्रदेश सरकार ने केंद्र के मोटर व्हीकल एक्ट 2019 तहत कड़ा जुर्माने के दो दर्जन प्रकरणों पर अपनी तरफ से रियायत देने की तैयारी कर रही है.

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