जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले पूर्वोत्तर दिल्ली में धारा 144 लागू, प्रदर्शन और रैली पर रोक
राजधानी दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन से पहले, दिल्ली पुलिस ने पूर्वोत्तर दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी है, जो बड़ी सभाओं या अवैध गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाती है। इस संबंध में उत्तर-पूर्वी दिल्ली जिले के डीसीपी ने आदेश जारी किया है।
दिल्ली पुलिस का यह आदेश आंदोलनकारियों या जनप्रतिनिधियों द्वारा अवैध गतिविधियों, मार्च, सड़कों और रास्तों को अवरुद्ध करने, किसी भी तरह के जुलूस, प्रदर्शन, रैली या सार्वजनिक सभा पर रोक लगाता है। आदेश में कहा गया है, “यह आदेश ईंट, पत्थर, तेजाब या किसी अन्य खतरनाक तरल, विस्फोटक, पेट्रोल, पदार्थ, सोडा के इस्तेमाल पर रोक लगाता है बोतलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है या किसी वस्तु के संग्रह या परिवहन पर भी प्रतिबंध लगाता है। पुलिस ऐसे भाषणों पर भी नजर रखेगी जो समुदायों के बीच आपराधिक दुश्मनी पैदा कर सकते हैं या उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह राजधानी में जी-20 आयोजनों के दौरान हिंसा या शांति भंग की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए है जारी किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आदेश दो महीने के लिए वैध है और विस्तृत मूल्यांकन के बाद यदि आवश्यक हुआ तो इसे फिर से जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए भारत इस समय अपनी G20 अध्यक्षता में देश भर में बैठकें कर रहा है.