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अगर आधार कार्ड आपके राशन कार्ड से लिंक नहीं है , तो इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे

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सरकार द्वारा आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ने की समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। सरकार की ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना के तहत, राशन कार्ड पर अब देश में किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान से राशन खरीदा जा सकता है। अगर 30 सितंबर तक राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो कार्ड धारकों को पीडीएस सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा।

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उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वर्तमान में, किसी भी लाभार्थी को उसके राशन से इनकार नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका राशन कार्ड Aadhaar card से लिंक नहीं है। इस आधार पर, कोई भी राशन कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा और किसी भी लाभार्थी का नाम सूची से नहीं काटा जाएगा। राशन कार्ड को Aadhaar card से लिंक करने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, अगर उस समय तक इसे लिंक नहीं किया गया, तो कार्ड धारकों को पीडीएस सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा।

If the Aadhaar card is not linked to your ration card,आधार कार्ड

इस तरह राशन कार्ड को आधार से लिंक करें:

  1. राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए, UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं।

  2. स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें।

  3. इसके बाद अपना पूरा पता भरें।

  4. उपलब्ध विकल्पों में से राशन कार्ड का चयन करें।

  5. इसके बाद अपना राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भरें।

  6. आपके मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा। ओटीपी भरें। पूरा होने वाला नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आएगा।

  7. आपके आवेदन के सत्यापन के बाद, राशन कार्ड को Aadhaar card से जोड़ा जाएगा।

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