दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया कोरोना के साथ कोरोना बीयर जोड़ने पर बैन ,जानें क्यों ?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘कोरोना बीयर’ को ‘कोरोना वायरस’ से जोड़ने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना महामारी के साथ कोरोना बीयर को जोड़ने करने और सोशल मीडिया पर शेयर करने से परेशान बीयर बनाने वाली कंपनी दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंच गई। अदालत ने पाया कि बीयर बनाने वाली कंपनी प्रतिष्ठित है और कई देशों में कोरोना बीयर नाम से बीयर बेचती है।
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कंपनी ने अदालत में कहा था कि यह व्यवसाय है और इस प्रकार के विज्ञापनों से छवि प्रभावित हो रही है।
कंपनी ने अपने तर्क में कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलने से बहुत पहले,
वे ‘कोरोना बीयर’ नाम के ब्रांड के तहत बाजार में अपनी बीयर बेच रहे थे।
कंपनी ने अदालत में दावा किया कि कोरोना महामारी के साथ कोरोना बीयर को जोड़ने वाली कंपनी की
ओर से फेसबुक पर एक विज्ञापन दिखाया गया था, जिसने कंपनी के कारोबार को काफी प्रभावित किया है।
उच्च न्यायालय ने देखा कि ‘कोरोना’ कंपनी का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है जिसके तहत बीयर बेची जा रही है
और ऐसे विज्ञापनों के प्रदर्शन के कारण बीयर को व्यावसायिक नुकसान हो रहा है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर इस तरह के विज्ञापनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है,
तो कंपनी को आगे और व्यापार घाटा उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
विज्ञापन दिखाने वाली कंपनी को अदालत ने फेसबुक पर इस तरह के विज्ञापन को हटाने का आदेश दिया है।
अगर कंपनी से संबंधित कोई भी कर्मचारी, एजेंट, अधिकारी जनता के बीच इस विज्ञापन को बढ़ावा देता है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।