Yasin Malik: यासीन मलिक को हो फांसी, इस मांग को लेकर NIA पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट

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Yasin Malik News: एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में कश्मीरी अलगाववादी नेता और जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की है। मामले की सुनवाई 29 मई को होनी है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी: जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कश्मीरी अलगाववादी नेता और जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की है. दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार (29 मई) को एनआईए की याचिका पर सुनवाई करेगा। यासीन मलिक फिलहाल टेरर फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

एनआईए ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष यासीन मलिक की मौत की सजा की मांग की। हालांकि, अदालत ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मृत्युदंड केवल असाधारण मामलों में लगाया जाना चाहिए जहां अपराध अपने स्वभाव से ही समाज के सामूहिक विवेक को प्रभावित करता है।

29 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है

एनआईए की याचिका को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ के समक्ष 29 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि एक निचली अदालत ने 24 मई, 2022 को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के प्रमुख मलिक को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत कई अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. भारतीय दंड संहिता।

एनआईए की अर्जी खारिज…

वहीं, यासीन की मौत की सजा की एनआईए की याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत ने कहा कि मलिक की मंशा जम्मू-कश्मीर को भारत से जबरदस्ती अलग करने की थी। निचली अदालत ने कहा, “इन अपराधों का उद्देश्य भारत पर हमला करना और जम्मू-कश्मीर को जबरन भारत संघ से अलग करना था। यह अपराध और गंभीर हो जाता है क्योंकि इसे विदेशी शक्तियों और आतंकवादियों की मदद से अंजाम दिया गया था। अपराध इस तथ्य से बढ़ जाता है कि यह कथित शांतिपूर्ण राजनीतिक आंदोलन की आड़ में किया गया था। कोर्ट ने कहा कि मामला ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ नहीं है, जिसमें फांसी की सजा दी जाए।

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