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पाक में अघोषित मार्शल लॉ! इमरान-बुशरा बीबी समेत पीटीआई के कई नेताओं के देश छोड़ने पर रोक है

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी समेत पीटीआई के 80 सदस्यों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। इसका मतलब है कि अब वे देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। यह प्रतिक्रिया उनके समर्थकों द्वारा सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के बाद आई। इससे पहले बुधवार को देशवासियों को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा था कि उनकी पार्टी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है.

इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री ने देश के कई राज्यों में धारा 245 लागू करने को अघोषित ‘मार्शल लॉ’ करार देते हुए सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है. पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार देश की सुरक्षा के लिए नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सेना को बुलाया जा सकता है।

पूर्व प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर आरोप लगाया है कि पाकिस्तान सरकार उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि ‘आज सबसे बड़ी और एकमात्र संघीय पार्टी बिना किसी जवाबदेही के राज्य सत्ता के पूर्ण रोष का सामना कर रही है। वरिष्ठ नेतृत्व सहित 10,000 से अधिक पीटीआई कार्यकर्ता और समर्थक जेल में हैं और कुछ हिरासत में यातना का सामना कर रहे हैं।

इस ट्वीट से पहले उन्होंने कहा था कि वह आज सत्ता में बैठे किसी से भी बात करने के लिए कमेटी बनाने को तैयार हैं. 9 मई को अर्धसैनिक रेंजरों द्वारा खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए।

बता दें कि इस महीने की शुरुआत से ही इमरान खान को पीटीआई समर्थकों द्वारा हिंसा में शामिल होने के बाद से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. भीड़ ने रावलपिंडी में सेना मुख्यालय सहित कई सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक, इस हिंसक झड़प में करीब 10 लोगों की मौत हुई है.

इमरान खान ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में अनुच्छेद 245 लागू किए जाने को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख ने कहा कि सेना अधिनियम, 1952 के तहत नागरिकों की गिरफ्तारी, जांच और परीक्षण असंवैधानिक और अवैध हैं और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह संविधान, कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म करने के समान है। याचिका में प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, पीएमएल-एन प्रमुख नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, जेयूआई-एफ प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान और अन्य को जिम्मेदार ठहराया गया है।

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