centered image />

56 दिन बाद कबाड़ हो जाएगा आपके पर्स में ये सामान, बचाने के लिए अभी करें काम

0 73
Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। अगर आप 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। आयकर विभाग ने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत सभी पैन कार्ड धारकों को इसे आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा।

वैसे तो आप इसे 31 मार्च के बाद लिंक करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 1000 रुपये पेनल्टी के तौर पर चुकाने होंगे। आप www.incometax.gov.in पर जाकर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

अगर आप एसएमएस के जरिए पैन को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें।

567678 या 56161 पर एसएमएस करें। संदेश प्रारूप यूआईडीपीएएन (स्पेस) 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर स्पेस 10 अंकों का पैन कार्ड नंबर

इसके बाद आपको पैन-आधार कार्ड लिंकिंग स्टेटस के बारे में एक मैसेज मिलेगा। यह लिंक तभी होगा जब आपके आधार और पैन कार्ड में जन्मतिथि एक ही हो।

इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ऐसे करें लिंक

अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर पैन और आधार को लिंक करना चाहते हैं तो पहले जाएं।

  • साइट पर क्विक लिंक में आधार लिंक का ऑप्शन दिखेगा।

एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर और नाम दर्ज करना होगा।

इसके बाद आपको अंग्रेजी में एक कोड दिखाई देगा, इसे दर्ज करें और फिर लिंक आधार बटन पर क्लिक करें।

Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now
Ads
Ads
Leave A Reply

Your email address will not be published.