दो बच्चों की माँ रहना चाहती थी अपने प्रेमी के साथ, मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने लगा दिया 25,000 रुपये का जुर्माना
एक अलग मामले में, दो की मां ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने पति और ससुराल वालों से सुरक्षा की मांग की। यह मांग इतनी गलत थी कि उच्च न्यायालय ने उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उसकी याचिका खारिज कर दी।
रोहतक की महिला ने याचिका दायर करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि उसकी शादी 2008 में हुई थी। वह शादी के बाद अपने पति के साथ रह रही थी। इस दौरान उसके दो बच्चे भी हुए। लेकिन 22 अगस्त से वह अपने साथी सुमित के साथ झज्जर में एक अज्ञात जगह पर रह रही है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि वह अपने साथी के साथ खुश है और उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसे अपने पति और ससुराल के परिवार के अन्य सदस्यों से मौत का खतरा है।
याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से अपील की कि वह उसे अपने साथी के साथ रहने के लिए सुरक्षा प्रदान करे ताकि वह बिना किसी डर के अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस बीच, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने महिला की याचिका को खारिज कर दिया और उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।