पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला : पति की हत्या करने पर भी पत्नी पेंशन की पात्र है
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर कोई पत्नी अपने पति को किसी कारण से मार देती है, तो भी उसे अपने पति को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद…