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सुशांत की मौत की रिपोर्ट देने के सीबीआई के अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जल्द जांच कराने और एक रिपोर्ट पेश करने की मांग वाली याचिका आज खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे और ए.एस. बोपन्ना और न्यायाधीश वी. सुब्रमण्यम की पीठ ने याचिकाकर्ता पुनीत कौर ढांडा को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्देश दिया और उसे सुनने से इनकार कर दिया।

सुशांत सिंह राजपूत का निधन 19 अगस्त, 2020 को उनके आवास पर संदिग्ध हालत में हुआ था। लाखों सुशांत के प्रशंसक मौत के रहस्य के सुलझने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए, जांच को समय पर पूरा किया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया कि चार महीने बाद भी सीबीआई की जांच से कुछ नहीं निकला है। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई को जांच प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश देना चाहिए। सीबीआई को दो महीने के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दें। अंतिम जांच रिपोर्ट निचली अदालत को सौंपी जानी चाहिए और एक प्रति शीर्ष अदालत को सौंपी जानी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

पुनीत कौर ढांडा की याचिका में कहा गया है कि चार महीने के बाद भी सीबीआई जांच में कुछ सामने नहीं आया है, इसलिए शीर्ष अदालत, सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे कि सीबीआई दो महीने के भीतर जांच पूरी करे. इसके बाद ट्रायल कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करे और इसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट में दे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.

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