सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम के जुलूस की अनुमति देने से कर दिया इनकार, जानिए क्या कहा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देशभर में मुहर्रम (Muharram) के जुलूस निकालने की अनुमति देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि हर जगह स्थानीय प्रशासन स्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। पूरे देश में कोई आदेश लागू नहीं किया जा सकता है।
शिया गुरु कल्बे जवाद ने मामले में याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबरे को मामले की सुनवाई के लिए रखा गया था। धार्मिक नेता की ओर से पेश वकील ने कहा कि जुलूस को अत्यंत सावधानी के साथ आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। जिस तरह से पुरी में रथ यात्रा की अनुमति थी। जैन समुदाय को मंदिर में जाने की अनुमति थी। इस मामले में भी ऐसा ही होना चाहिए।
इस पर, प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “रथयात्रा केवल एक शहर में होनी थी। वह यह भी जानता था कि यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ समाप्त होगी। इस स्थिति में, पूरे देश में जुलूस निकाले जाने हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यात्रा किस शहर से शुरू होगी और कहाँ जाएगी। हम राज्य सरकारों की बात सुने बिना देश भर में लागू करने का आदेश कैसे दे सकते हैं? बेहतर है कि प्रशासन को हर जगह फैसले लेने की अनुमति दी जाए।
अदालत ने यह भी कहा कि केवल तीन जैन मंदिरों को मुंबई में खोलने की अनुमति दी गई थी। जहां एक समय में केवल 5 लोगों को जाने की अनुमति थी।
👉 Important Link 👈 |
👉 Join Our Telegram Channel 👈 |
👉 Sarkari Yojana 👈 |