सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को दी राहत, बीमारी के चलते मिली 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत
मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पिछले एक साल से जेल में बंद सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है. उन्हें यह जमानत उनके गिरते स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्वास्थ्य आधार पर दी गई है। जैन की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी। गुरुवार (25 मई) को वह जेल के वॉशरूम में बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई का विरोध किया था। ईडी की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में जेल और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, इसलिए एलएनजेपी अस्पताल की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता. हम मांग करते हैं कि एम्स के डॉक्टरों का एक स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड उनके स्वास्थ्य की जांच करे और उसके आधार पर अदालत यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि क्या उन्हें लगता है कि उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
ईडी की ओर से पेश वकील को सुनने के बाद अदालत ने सत्येंद्र जैन को 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें सशस्त्र जमानत दे दी है।
अदालती कार्यवाही में क्या हुआ?
सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा, आज मैं सिर्फ स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांग रहा हूं।
इस पर ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पीएस राजू ने कहा कि एम्स के पैनल द्वारा स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए. एलएनजेपी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते, वो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर्स जानते हैं. इसकी एम्स या आरएमएल के पैनल द्वारा जांच की जानी चाहिए।
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